मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले 24 दुकानदारों पर अपर जिलाधिकारी न्यायालय ने आठ लाख का जुर्माना लगाया है। सभी को 15 दिन की मोहलत जुर्माने की धनराशि जमा करने के लिए दी गई है। ऐसा न करने पर उनसे धनराशि अमीन वसूलेंगे। मामले का निस्तारण होने तक खाद्य कारोबारियों का पंजीकरण निलंबित कर दिया।
सगरासुंदरपुर के रहने वाले साकेंद्र नाथ मिश्र की दुकान पर वाह्य तत्व युक्त पदार्थ छेना की मिठाई बिक्री करने पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। उदयपुर के अठेहा निवासी राम शरण जायसवाल के ऊपर मिथ्याछाप कुट्टू का आटा बिक्री करने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। प्रयागराज के मऊआइमा थाना क्षेत्र के देवगलपुर निवासी राम सजीवन पटेल को अवमानक मिश्रित दूध बिक्री करने पर 50 हजार व इसी गांव के राम सजीवन पटेल पर 80 हजार रुपये का अर्थदंड दिया है।
नगर कोतवाली के भगेसरा निवासी अंबिका प्रसाद के ऊपर भी मिश्रित दूध बेचने पर 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। कुल 24 वादों की सुनवाई करते हुए खाद्य पदार्थों का कारोबार करने वालों के ऊपर एडीएम त्रिभुवन विश्वकर्मा ने 8,05,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
डेंगू के मिले सात मरीज
जिले में 24 घंटे के भीतर डेंगू के सात नए मरीज सामने आए हैं, जिनका उपचार मेडिकल कॉलेज व प्राइवेट अस्पतालों में चल रहा है। अब तक जिले में कुल 320 मरीज मिल चुके हैं।
पीटे गए छात्र का प्राइवेट अस्पताल में इलाज
गौरा। गौरा रामापुर स्थित विंध्यवासिनी विद्या मंदिर में गत दिनों होमवर्क न करने पर कॉलेज के प्रबंधक के बेटे आशीष दुबे ने कक्षा छह के छात्र अनंत तिवारी को बेरहमी से पीटा था। इससे उसकी तबीयत बिगड़ गई है। अनंत का प्राइवेट अस्पताल में उपचार चल रहा है। उसके चाचा गणेश की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी आशीष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।