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Pratapgarh : पेशेवर 11 जमानतदार गिरफ्तार, भेजे गए जेल, 58 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा, एसआईटी करेगी जांच

Sun, 26 Oct 2025 06:06 PM IST
विनोद सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़

सार

आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों की बार-बार जमानत लेने वाले 58 लोगों के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। शनिवार को कोर्ट में उन्हें पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया।
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पुलिस ने पेशेवर जमानतदारों को किया गिरफ्तार। - फोटो : संवाद।
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विस्तार
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आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों की बार-बार जमानत लेने वाले 58 लोगों के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। शनिवार को कोर्ट में उन्हें पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने ऐसे जमानतदारों के जरिए इस वर्ष ली गई जमानत की छानबीन के लिए एसआईटी गठित की है।

पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने बताया कि वर्ष 2025 में ऐसे अभियुक्तों को चिह्नित किया गया जो जमानत पर छूटने के पश्चात फिर से अपराधों में संलिप्त पाए गए। जांच में स्पष्ट हुआ कि कई अभियुक्तों ने एक ही जमानतदार या संपत्ति के आधार पर बार-बार फर्जी जमानत ली थी। यह भी पता चला कि कुछ अधिवक्ता दो-तीन हजार रुपये लेकर पेशेवर जमानतदारों का इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे 58 लोगों के खिलाफ भगवा चुंगी और सिविल लाइंस चौकी प्रभारी ने मुकदमे दर्ज कराए।

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पकड़े गए 11 पेशेवर जमानतदारों ने अपनी जमीन के कागजात, परिचय पत्र आदि अधिवक्ताओं को दे रखे थे । अधिवक्ता उनका प्रयोग करते रहते थे। अधिकांश ने पांच-पांच लोगों की जमानत ली है जबकि न्यायालय में जो शपथ-पत्र दिया गया है, उसमें दर्शाया है कि उन्होंने अन्य किसी की जमानत नहीं ली है।

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एसपी के मुताबिक, यह काम रुपयों की लालच में करते थे। अब इसकी जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। ताकि ऐसे मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। गिरफ्तार पेशेवर जमानतदार बेल्हा घाट के रत्नाकर सिंह, पटखौली के सिकंदर खान, पूरे केशवराय के बृजेश सिंह, पूरे मुस्तफा के कुंजीलाल, अर्जुनपुर के अनुराग यादव, आममऊ ककरहा के मो. सब्बीर, उदईशाहपुर निवासी जीतलाल, भोजेमऊ निवासी अजब नारायन, ताराचंद और ढेरहना निवासी इंद्रजीत व मूलचंद्र को न्यायालय में पेश किया गया था।

गोवध, लूट के आरोपियों की ली थी जमानत

नगर कोतवाल नीरज यादव ने बताया कि पकड़े आरोपियों ने एक ही खतौनी के जरिए गोवध, लूट व अन्य जघन्य अपराध के आरोपियों की जमानत ली थी। सभी 11 आरोपियों को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। इनके अधिवक्ताओं ने जमानत अर्जियां भी दीं लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दी।

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