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Pilibhit News: बिजली लाइन चोरी करने को दोषी युवक को पांच साल की सजा

Wed, 07 Feb 2024 02:38 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
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पीलीभीत। गिरोह बनाकर बिजली लाइन चोरी करने वाले गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को विशेष सत्र न्यायधीश(गैंगस्टर एक्ट) चंद्रमोहन मिश्र ने दोषी पाते हुए पांच वर्ष की सजा से दंडित किया है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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दियोरिया थानाध्यक्ष प्रमोद शर्मा 27 मार्च 2002 को रात्रि गश्त कर रहे थे। जब वह पिपरिया सेंगर से थोड़ा आगे बड़े तभी मुखबिर ने सूचना दी कि नहर किनारे से 11 केवी की बिजली लाइन से चोरों ने काफी तार काट लिया है। उसे मारुति वैन में भरकर ले जाने वाले हैं। सूचना पर थानाध्यक्ष ने पुलिस टीम के साथ घेराबंदी करके शाहजहांपुर के थाना पुवायां के ग्राम कोंच निवासी लल्ला उर्फ रघुनंदन कहार, थाना जलालपुर के ग्राम नौगवां निवासी संजीव उर्फ लल्ला बाबू को पकड़ लिया, जबकि बीसलपुर का नन्हे कहार, थाना निगोही के ग्राम सातवां का श्रीकांत किसान और थाना कांट के गांव ढकिया का श्रीपाल भग गया।
तलाशी लेने पर मारुति वैन की डिग्गी व बीच की सीटों पर पांच बोरे मिले। इनमें बिजली लाइन का एल्युमिनियम तार टुकड़े काटकर भरा मिला। बोरों का वजन करीब तीन क्विंटल था। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे कई महीनों से बिजली लाइन के तार काटकर उन्हें बेच रहे हैं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने संजीव उर्फ लल्ला बाबू की पत्रावली पर सुनवाई की। रघुनंदन उर्फ लल्ला, श्रीपाल व नन्हे कहार की पत्रावली पर सुनवाई पहले ही की जा चुकी। आरोपी श्रीकांत की दौरान मुकदमा मृत्यु हो चुकी है।
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न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी संजीव उर्फ लल्ला बाबू को दोषी पाते हुए चोरी व गैंगस्टर एक्ट में पांच वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है। उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी अमित शुक्ल ने की।
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