पीलीभीत। बिना हेलमेट के बाइक का संचालन करने वाले चालकों को अब पंप पर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर डीएम संजय कुमार सिंह ने जिले के पंप मालिकों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
नियमों का पालन कराने के लिए पंप के बाहर होर्डिंग लगाने के निर्देश भी दिए हैं। सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया। इसमें कहा कि बिना हेलमेट लगाए बाइक चालक को पेट्रोल नहीं दिया जाए। प्रदेश के सभी जिलों में नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम को लागू किया गया है।
डीएम संजय कुमार ने यह नियम लागू कर दिया है। सोमवार को डीएम ने जिले के सभी पेट्रोल पंप मालिकों को आदेश दिया कि पंप स्वामी सात दिनों के अंदर परिसर में बड़े-बड़े होर्डिंग लगवाएं। 26 जनवरी के दिन से किसी भी पंप पर बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। ऐसा न करने वाले पंप स्वामी पर भी कार्रवाई की जाएगी। संवाद