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प्रशासन ने जारी की गाइडलाइनः सुबह नौ से रात नौ बजे तक ही खुलेगा बाजार, रविवार को रहेगी बंदी

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पीलीभीत। शनिवार का साप्ताहिक लॉकडाउन शासन स्तर से खत्म किए जाने के फैसले के बाद जिला प्रशासन ने भी अपनी गाइड लाइन जारी कर दी है। इस गाइड लाइन में शासन के नियमों के मुकाबले कोई खास बदलाव नहीं है। सुबह नौ से रात नौ बजे तक ही बाजार खुलने के आदेश दिए गए हैं। रविवार को बाजार बंद रहेगा। साप्ताहिक बंदी के दिन रविवार को किस तरह से संचारी रोगों की रोकथाम को सैनिटाइजेशन और लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा, इसकी भी रुपरेखा तैयार की गई है।
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प्रशासन की ओर से जारी की गई गाइड लाइन के तहत शनिवार रात 12 बजे से रविवार रात 12 बजे तक समस्त शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। अन्य छह दिनों में बाजार खुलने की समय सीमा सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक होगी। अगर कोई साप्ताहिक बाजार रविवार को लगता आया है तो उसे सप्ताह के अन्य छह दिनों में कभी भी लगाया जा सकता है। धार्मिक स्थलों में भी सामाजिक दूरी और अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का पालन सख्ती से कराना होगा। औद्योगिक इकाइयों में कोविड हेल्पडेस्क बनानी होगी। आवश्यक सेवाएं, स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले की तरह होती रहेगी। इनसे जुड़े व्यक्तियों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नही रहेगा। सफाई एवं स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए अभियान चलाया जाएगा। सार्वजनिक स्थल अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहों पर प्रशासन-पुलिस और नगरपालिका द्वारा जागरूकता को प्रयास किए जाएंगे। पुलिस-प्रशासन साप्ताहिक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराएगा। डीएम पुलकित खरे ने बताया कि साप्ताहिक बंदी और बाजार खुलने के वक्त अधिकारियों को कड़ाई से नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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