क्या होती है धारा 80
क्या होती है धारा 80 की कार्रवाई उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 80 भूमि के गैर-कृषि उपयोग के लिए घोषणा की अनुमति देती है। किसान अपनी कृषि भूमि को आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक उपयोग के लिए बदल सकते हैं। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी (उप जिलाधिकारी) से अनुमति प्राप्त करनी होती है। एडीएम ने अपनी एफआईआर में भी धारा 80 की कार्रवाई एसडीएम स्तर से किए जाए की बात कही है।
हमले की जताई आशंका
एडीएम ने तहरीर में अपनी सुरक्षा को लेकर संभावित हमले की आशंका भी जताई। इस मामले में एडीएम विहिप जिलाध्यक्ष श्रीकृष्ण गंगवार ने भी पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि शिकायत में प्रयुक्त लेटर पैड फर्जी था और संगठन ने किसी को भी इस तरह की शिकायत करने की अनुमति नहीं दी थी। कोतवाल सतेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया।
संगठन मंत्री के कहने पर की जांच और जारी किया पत्र
मामले में विहिप के जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण गंगवार ने बताया कि शहर से सटी कॉलोनी में मजार होने की शिकायत हुई थी। बाद में इस मामले का समाधान हो गया। दोबारा संगठन की ओर से शिकायत का पता चला तो संगठन मंत्री राजेश के कहने पर हम कॉलोनी में जांच करने गए जहां मजार नहीं मिली। इसकी जानकारी संगठन मंत्री को दी और पत्र जारी किया था। विभाग संगठन मंत्री पर एफआईआर से संबंधित जानकारी नहीं है।