पीलीभीत। बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामोद्योग विभाग ऋण दिलाएगा। इस योजना के अंतर्गत अनुदान भी दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत बेरोजगारों को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए योजना शुरू की गई है।
इसमें 18 वर्ष से ऊपर के लोग विभागीय बेवसाइट www.kviconline.gov.in पर ऋण के लिए आवेदन कर सकते है। योजना के अंतर्गत आवेदक को 20 से 50 लाख रुपये तक ऋण बैंक से दिलाया जाएगा।
साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने करने वाले सामान्य जाति के उद्यमियों को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग पिछड़ा, अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, उद्यमियों को 35 प्रतिशत मार्जन मनी में अनुदान दिया जाएगा।
इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने वाले सामान्य जाति के उद्यमियों को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग पिछड़ा, अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक उद्यमियों को 25 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि पांच जुलाई निर्धारित की गई है।