पीलीभीत। मालवाहक वाहन खरीदने वाले वाहन स्वामियों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें टैक्स जमा करने के लिए विभाग के चक्कर नहीं काटने होंगे। 7.5 टन के मालवाहक वाहनों के लिए एकमुश्त टैक्स (कर) जमा करने की सुविधा दी गई है। शासन से आदेश आने के बाद अफसरों ने इसकी कवायद शुरू कर दी है।
जिले में 10 हजार से अधिक मालवाहक वाहन पंजीकृत हैंं। इन वाहनों के स्वामियों को तिमाही व छमाही के हिसाब से टैक्स जमा करना होता है। कई वाहन स्वामी टैक्स जमा करने में हीलाहवाली करते हैं। इससे परिवहन विभाग को राजस्व का नुकसान होता है। वहीं, वाहन संचालन के दौरान जांच में पकड़े जाने पर वाहन स्वामी को जुर्माना अदा करना पड़ता था। अब इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए शासन स्तर से नियमों में बदलाव किया गया है। 7.5 टन की क्षमता वाले सभी वाहन चालकों को अब एक बार ही विभाग को टैक्स को अदा करना होगा। इन वाहनों को अपने वाहन की कीमत का 10.5 प्रतिशत शुल्क ही विभाग को रजिस्ट्रेशन के दौरान देना होगा। इसके बाद उन्हें विभाग को टैक्स जमा करना नहीं होगा।
दो साल पुराने वाहन भी एक बार में जमा कर सकेंगे टैक्स
जिले में कुछ ऐसे भी वाहन स्वामी हैं, जिन्होंने करीब दो वर्ष पूर्व मालवाहक वाहनों को खरीदा है। विभागीय स्तर से इन वाहन स्वामियों को भी राहत दी गई है। इन वाहन स्वामियों को अपने वाहन की कीमत का महज 8.5 प्रतिशत विभाग को जमा करना होगा। इसके बाद ये वाहन स्वामी भी अपने वाहन का संचालन कर सकेंगे। संवाद
मालवाहक वाहनों का अब एकमुश्त विभाग को जाना वाला टैक्स जमा करना होगा। इससे विभाग के साथ ही वाहन स्वामी को भी राहत मिली है। वहीं, दो वर्ष पुराने वाहन स्वामी भी इसके तहत अपना टैक्स जमा कर सकेंगे।- वीरेंद्र सिंह, एआरटीओ