पीलीभीत। अनलॉक -1 में बाजार खोलने के लिए अफसर देर रात तक मंथन करते रहे। सोमवार दिन में 11 बजे प्रशासन की ओर से बाजार खोलने के संबंध में आदेश जारी किया गया। इसके तहत सिर्फ राशन और मेडिकल संबंधी दुकानें प्रतिदिन सुबह नौ से रात नौ बजे तक खुलेंगी। इसके अलावा अन्य बाजार पूर्ववत दो शिफ्टों ही खुलेंगे। सिर्फ समय में कुछ छूट दी गई है।
लॉकडाउन के बाद एक जून से लागू अनलॉक 1.0 में राज्य सरकार की अनुमति के बाद भी पूरा बाजार खुलने की उम्मीदों पर पानी फिर गया। देर रात तक मंथन के बाद प्रशासन की ओर से जारी आदेशों में बाजार दो शिफ्टों में खोलने की अनुमति दी गई। यह अनुमति लॉकडाउन-चार में भी दी गई थी। इसमें कुछ दुकानों के खुलने का समय बढ़ाया गया है। वाहन शोरूम, सुपर मार्केट, ब्यूटी पार्लर को पूरी छूट मिली है। मगर किराना, फल, सब्जी, मिठाई आदि की दुकानें पुराने समय से आधा घंटे देरी तक खुलेंगी। रेडीमेड गारमेंटस, बिसातखाना की दुकानों का भी दूसरी शिफ्ट में केवल समय आगे बढ़ाया गया है। ये दुकानें पहले की तरह मात्र पांच घंटे ही खुलेंगी।
मेडिकल संबंधी दुकान क्लीनिक, पैथोलॉजी, औषधालय, डायग्नोसिटक सेंटर, कलेक्शन सेंटर, जनऔषधि केंद्र, केमिस्ट, मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरण, वैक्सीन और दवा की आपूर्ति करने वाली दुकानें आवश्यक सेवाओं के दृष्टिगत प्रतिदिन पूरे समय सुबह नौ से रात नौ बजे तक खुल सकेंगी।
ब्यूटी पार्लर और सैलून समेत इनको भी मिली छूट
ग्राम पंचायत स्तर पर जनसेवा केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटर, कृषि उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक, फॉर्म मशीनरी से संबंधित दुकानें, कृषि मशीनरी रिपेयरिंग की दुकानें, हाईवे पर ट्रक रिपेयरिंग, कृषि एवं आटोमोबाइल्स स्पेयर पाटेर्स और मरम्मत की दुकानें, दूध वितरण की दुकानें, पशु चारा, पशु आहार की दुकानें सुबह नौ बजे रात नौ बजे से प्रतिदिन खुल सकेंगी। इनके अलावा सैलून, ब्यूटीपार्लर, सुपर मार्केट, स्ट्रीट वैंडर, पटरी व्यवसायी, वाहन शोरूम को भी इस श्रेणी में शामिल किया गया है। वहीं मंडी पहले की तरह सुबह चार बजे से सात बजे तक ही खुलेंगी।
किराना, सब्जी फल और मिठाई दुकानें नौ से ढाई बजे तक खुलेंगी
किराना, फल, सब्जी, मीट, मुर्गा, मछली, अंडा, डीटीएच एवं केबल सुविधाएं, पैकेजिंग मेटेरियल संबंधी दुकानें, कोरियर सेवा, प्लबर, बढ़ई, मोटर मैकेनिक, लोहे की दुकान, साइकिल, मिठाई, समोसा, नमकीन, दालमोठ की दुकानें, क्राकरी, गिफ्ट की दुकानें अब सुबह नौ से अपराह्न ढाई बजे तक प्रतिदिन खुलेंगी। इसके अलावा मोबाइल, फर्नीचर, प्रिटिंग, चश्माघर, वाहन शोरूम, घड़ी, फोटोग्राफी, फोटौ लैब, इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रानिक्स, हार्डवेयर, सेनेटरी, गन हाउस, फर्नीचर और टाल भी सुबह नौ बजे से अपराह्न 2.30 बजे तक खुलेंगी। पहले इन दुकानों का समय सुबह सात बजे से दोपहर 12 तक था। नए आदेश में समय बदलते हुए मात्र आधा घंटे की बढ़ोतरी की गई है।
कपड़े, रेडीमेड गारमेंट का सिर्फ समय बदला
डीएम के आदेश के मुताबिक दूसरी शिफ्ट में बाजार तीन से रात 8.30 बजे तक खुलेगा। इसमें बिसातखाना, रेडीमेड गारमेंट, वस्त्रालय, टेलरिंग, ड्राइक्लीनर्स, स्टेशनरी, बर्तन और जूते चप्पल की दुकानें शामिल हैं। अब तक यह दुकानें अपराह्न डेढ़ बजे से सायं साढ़े छह बजे तक खुलती थीं। मगर, अब अब यह सायं तीन बजे से रात साढ़े आठ बजे तक खुलेंगी। ये प्रतिष्ठान और दुकानें पहले भी पांच घंटे ही खुलते थे। अब भी पांच घंटे ही खुलेंगे।
आटा, ई रिक्शा में क्षमता के अनुसार ही बैठ सकेंगे यात्री
टैक्सी, मिनी बस, थ्री व्हीलर, ऑटो, ई-रिक्शा को चलने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी बिठाए जाएंगे। यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वाहनों में पर्याप्त मात्रों में सैनिटाइजर रखना होगा। ऐसी ही व्यवस्था कारों में भी रहेगी।
बरातघर भी खोले जाएंगे
डीएम द्वारा जारी आदेश के मुताबिक बरातघर खोले जाएंगे, मगर शादी के लिए पूर्व में अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसमें 30 लोगों से ज्यादा शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।
पार्क भी सुबह-शाम खुलेंगे
पार्कों में लोग जॉगिंग कर सकेंगे। पार्क सुबह पांच बजे से आठ बजे तक और शाम पांच से आठ बजे तक खोले जाएंगे। मगर आने वाले लोगों को सामाजिक दूरी का ख्याल रखना होगा।
ये रहेंगे बंद
शैक्षणिक संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर, सिनेमाहाल, जिम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, बार, आडिटोरियम, असेंबली हॉल आदि बंद रहेंगे।
इन शर्तों का करना होगा पालन
-व्यापारी अपने कर्मचारियों को मास्क उपलब्ध कराएंगे एवं आरोग्य सेतु एप डाउनलोड कराएंगे।
- ग्राहकों के हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी
- जिन दुकानों में ग्राहक का प्रवेश आवश्यक है, वहां थर्मल स्कैनर रखना होगा
- दुकान को सैनिटाइज कर सामाजिक दूरी का पालन कराना होगा
- खाद्य पदार्थ के प्रतिष्ठान एफएसएसएआई के नियमों के तहत करेंगे पालन
- गुटका, तंबाकू की बिक्री और थूकने पर प्रतिबंध रहेगा
- रेस्टोरेंट आदि में केवल होम डिलीवरी की व्यवस्था होगी
- मिठाई की दुकानों पर केवल मिठाई की बिक्री होगी, बैठकर खाने की अनुमति नहीं
- दुकान के आगे बनवाने होंगे दो गज पर गोले
- प्रत्येक प्रतिष्ठान पर स्वास्थ्य रजिस्टर, जिसमें कर्मचारियों के नाम, पते, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड आदि का विवरण भरना होगा।
- गारमेंट और होजरी प्रतिष्ठानों पर ट्रायल पर प्रतिबंध रहेगा।
- शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी सार्वजनिक मंडी अनुमन्य नहीं होगी। सब्जियों की डोर टू डोर सप्लाई अनुमन्य रहेगा।
- 50 प्रतिशत कार्मिक ही रहेंगे दुकान पर
बुजुर्ग, गर्भवती और बच्चे घर पर रहेंगे
आदेश के तहत 65 वर्ष आयु के बुजुर्ग, गर्भवती और दस वर्ष तक के बच्चे घर के अंदर ही रहेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए अति आवश्यक होने पर ही बाहर निकलने की अपील की गई है।
पहली शिफ्ट में ही खुलेगा सराफा मार्केट
डीएम वैभव श्रीवास्तव द्वारा सोमवार को जारी पहले आदेश में सराफा बाजार तीन बजे से शाम साढ़े आठ बजे तक खोलने को कहा था। इसकी जानकारी मिलने पर सराफा व्यापारी डीएम से मिले। उन्होंने बताया कि शहर का बाजार आसपास के ग्रामीण इलाकों पर आधारित है। दोपहर बाद दूरदराज से आने वाले ग्राहकों को परेशानी होगी और सुरक्षा के लिहाज से भी यह ठीक नहीं है। इस पर डीएम ने सराफा बाजार खुलने का समय सुबह नौ बजे से दोपहर ढाई तक कर दिया। इसके अलावा चश्मे की दुकानों को खोलने के लिए पहली शिफ्ट के बजाए दूसरी शिफ्ट में शामिल किया गया है। इस बाबत प्रशासन की ओर से सोमवार शाम को संशोधन आदेश जारी कर दिया गया।
शासन के निर्देशानुसार अनलॉक 1.0 में जनता को रियायतें शर्तों के साथ दी गई हैं। इन शर्तों का शत प्रतिशत पालन कराया जाएगा। लॉकडाउन के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 और धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। - वैभव श्रीवास्तव, डीएम