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Pilibhit News: चोरी के दोषी को दो साल का कारावास, तीन हजार रुपये जुर्माना

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पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश महेशानंद झा ने दर्शन के लिए वैष्णो देवी गए एक व्यक्ति के निर्माणाधीन मकान का ताला तोड़कर चोरी करने के एक आरोपी को दोषी पाते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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अभियोजन के मुताबिक, थाना जहानाबाद के ग्राम गौनेरी निवासी कुंवरपाल ने नौ अक्टूबर 2024 को थाना कोतवाली सदर में तहरीर देकर कहा कि उसका मकान जीटीआई के निकट ग्रीन सिटी कालोनी निकट में बन रहा है। उनका पुत्र नरेंद्र पाल वहीं पर दूसरे मकान में रह कर निर्माणाधीन मकान की देखभाल करता है। वह वैष्णो देवी गया हुआ था। सुबह को मकान में टाइल्स लगाने के लिए मिस्त्री आरिफ अंसारी पहुंचे तो मकान का ताला टूटा देख उन्हें घटना की सूचना दी। आकर देखा दरवाजे का कुंडा व ताला कटा हुआ था और कट्टे में रखा मिस्त्री का सामान गायब था।
नरेंद्र पाल के वापस आने पर सीसी कैमरा चेक किया तो दो लोग चोरी करके जाते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में मोहल्ला जोशी टोला के राजीव कुमार उर्फ पप्पू व अनिल मौर्य को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमा विचारण के के दौरान राजीव कुमार उर्फ पप्पू की पत्रावली अलग कर सुनवाई की गई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। संवाद
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