पीलीभीत। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार हिमांशु ने थाना करेली क्षेत्र में अफीम रखने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को तीन वर्ष के कठोर कारावास और तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार, सात जनवरी 2024 को पुलिस गश्त के दौरान ग्राम रथ के चौराहे के पास सूचना पर मोटरसाइकिल सवार लल्लू सिंह और अचल मिश्रा को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान अचल मिश्रा के पास से 400 ग्राम अफीम और सहअभियुक्त लल्लू सिंह के पास से 600 ग्राम अफीम बरामद हुई। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की।
दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने के पश्चात पक्ष न्यायालय ने सजा सुनाई।