पीलीभीत। शराब के नशे में गालियां देने से मना करने पर युवक पर जानलेवा हमला करने के दोष सिद्ध दो सगे भाइयों को अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार डुंगराकोटी ने पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 12-12 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
थाना अमरिया के गांव सिरसा निवासी विजय पाल पुत्र ओमप्रकाश ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 16 अप्रैल 2022 को गांव निवासी अमित कुमार उर्फ गोविंदर पाल व सुरेंद्रपाल पुत्रगण भगवान दास शराब के नशे में उसके भाई इंद्रपाल को गालियां दे रहे थे। ऐसा करने से मना करने पर आरोपियों ने उसके भाई पर लाठी-डंडों से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया।
पुलिस ने एनसीआर दर्ज की। मेडिकल परीक्षण में सिर की हड्डी टूटने की पुष्टि होने पर मुकदमा उचित धाराओं में तरमीम किया गया। विवेचक ने बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान कई गवाह न्यायालय मे पेश किए गए। वहीं आरोपियों ने खुद के निर्दोष होने की बात कही।
न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दोनों आरोपी भाइयों को दोषी पाते हुए पांच-पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई।