18 लाख रुपये की प्रॉपर्टी के लिए लगा था पत्नी की हत्या का आरोप
पीलीभीत। प्रॉपर्टी के चक्कर में पत्नी की हत्या का लगा आरोप अदालत में साबित नहीं हुआ। अपर सत्र न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव ने पति सहित दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
अभियोजन के मुताबिक, थाना पूरनपुर के मोहल्ला साहूकारा निवासी मोहम्मद हनीफ ने थाना पूरनपुर में तहरीर देकर बताया कि उसकी बहन मैराज बानो की शादी वार्ड नंबर एक मोहल्ला साहूकारा लाइन पार पूरनपुर निवासी भुल्लन खां के साथ हुई थी। बहन की उम्र करीब 50 वर्ष है। भुल्लन खां की यह तीसरी शादी है। भुल्लन खां ने शादी के समय 18 लाख रुपये की प्रॉपर्टी उसकी बहन के नाम की थी। मैराज बानो ने प्रॉपर्टी बेचकर रुपये अपने खाते में जमा कर दिया। इसी बात को लेकर उसका पति मैराज बानो के साथ मारपीट व गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने लगा।
उसका उन्होंने व परिवार वालों ने आपस में फैसला करा दिया। छह जुलाई 2023 को सुबह करीब 8:30 बजे गांव के लोगों ने बताया कि 18 लाख रुपये को लेकर भुल्लन ने मैराज बानो की गला काटकर हत्या कर दी। मैराज की हत्या में भुल्लन के दामाद नईम व रहीस का हाथ हो सकता है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में भुल्लन खां व नईम खां को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद साक्ष्य के अभाव में आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया। संवाद