पीलीभीत। लोन की किश्त जमा न कर पाने पर फाइनेंस कंपनी के प्रबंधक ने ट्रक जब्त कर लिया। साथ ही सादे कागजों पर हस्ताक्षर कराकर ट्रक किसी और व्यक्ति को बेच दिया गया। जानकारी होने पर पीड़ित ने कोर्ट के आदेश पर सुनगढ़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बिलसंडा क्षेत्र के जलालपुर गांव निवासी मोहम्मद फारूख ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसने 30 मार्च 2021 को चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी की पीलीभीत शाखा से 21 लाख 15 हजार रुपये का ऋण लिया था। इससे उन्होंने ट्रक खरीदा।
इसकी मासिक किश्त 46006 रुपये तय हुई थी। उसने कई किश्तें जमा भी की। वर्ष 2023 में आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते उसने शाखा प्रबंधक से मिलकर किश्तें छोटी करने का आग्रह किया।
आरोप है कि 25 मई 2023 को शाखा प्रबंधक ने ट्रक मंगवाकर अपने कब्जे में ले लिया और कई कागजों पर उससे हस्ताक्षर करा लिए।
आरोप है कि कुछ समय बाद उसे एआरटीओ कार्यालय से जानकारी मिली कि उसके ट्रक को किसी अज्ञात व्यक्ति के नाम हस्तांतरण कर दिया गया।
कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सुनगढ़ी इंस्पेक्टर पवन कुमार पांडेय ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। संवाद