पीलीभीत। बालिका से छेड़खानी के मामले में अपर सत्र न्यायधीश पाक्सो एक्ट डॉ. शिवा पांडेय ने आरोपी को दोषी पाते हुए तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही चार हजार रुपये अर्थदंड की धनराशि जमा होने पर पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया।
थाना अमरिया में नौ मई 2016 को पीड़िता की ओर से तहरीर देकर कहा कि पांच मई 2016 को शाम 7:30 बजे वह अपने मकान की छत पर गई थी। एक युवक उसे देख कर छत पर आ गया। उसके साथ छेड़खानी की। शोर करने पर उसके ताऊ व तेहेरा भाई वहां आ गए। जिन्हें देखकर युवक भाग गया।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कई गवाह न्यायालय में पेश किए गए। वहीं आरोपी ने निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनों पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्कों की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए दंडित किया।