पीलीभीत। बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश (दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट) छांगुर राम ने दोषी पाते हुए 45 हजार रुपये जुर्माना सहित 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि का 75 प्रतिशत पीड़िता को दिए जाने का आदेश भी दिया है।
थाना बरखेड़ा क्षेत्र के एक गांव के युवक ने थाने में तहरीर दी थी कि वह बच्चों सहित सितारगंज में रह कर मजदूरी करता है, उसकी नाबालिग पुत्री गांव मे दादी के पास रहती है। 17 जून 2021 को दोपहर एक बजे थाना अमरिया के ग्राम भगवंतवइया का विक्की व थाना जहानाबाद के ग्राम सूरजपुर उर्फ शिवनगर का दीपक शादी करने के उद्देश्य से उसकी पुत्री को ले गया।
इसकी जानकारी घर आने पर उसे मां से मिली। पुत्री को तलाश करता रहा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता को बरामद कर उसके बयान दर्ज कराए। वाद विवेचना थाना नवाबगंज के ग्राम ईदजागीर के योगेश कुमार को आरोपी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
सुनवाई के दौरान अभियोजक की ओर से कई गवाह न्यायालय में पेश किए गए। वहीं आरोपी ने निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक रोहित कुमार शुक्ला ने की।