पीलीभीत। मादक पदार्थ (डोडा) रखने के मामले में विशेष न्यायाधीश ( एनडीपीएस एक्ट) चंद्रमोहन मिश्र ने आरोपी को दोषी पाते हुए 10 हजार रुपये के अर्थ दंड सहित एक वर्ष कैद की सजा सुनाई है।
28 जुलाई 2023 को थाना बिलसंडा के उपनिरीक्षक संजय कुमार पुलिसबल के साथ गश्त कर रहे थे। सिसैइया तिराहे के पास बडेपुरा जाने वाले रास्ते पर खड़ा एक व्यक्ति पुलिस को देखकर सकपका गया और तेज कदमों से बड़ेपुरा की तरफ भागने लगा, उसके दाहिने हाथ में एक थैला था।
शक होने पर इस व्यक्ति को तिराहे से कुछ दूर आगे पकड़ कर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान थैले में दो किलोग्राम डोडा बरामद हुआ। इसमें बडेपुरा मरौरी के हरवीर सिंह उर्फ छोटे सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा। वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाह न्यायालय में पेश किए गए।
न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई और पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी को दोषी पाते हुए दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता (अपराध ) रवि गंगवार और संजय पांडे ने की।