पीलीभीत। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम की ओर से छह वर्ष पूर्व लिया गया सरसों के तेल का नमूना जांच में फेल हो जाने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुंदर पाल ने आरोपी को छह माह कारावास की सजा सुनाई है। तीन लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 12 मार्च 2019 को पूरनपुर के कस्बा माधोटांडा निवासी राम सेवक के शिवा किराना स्टोर पर खाद्य पदार्थों का निरीक्षण किया। संदेह होने पर सरसों के तेल का नमूना लेकर परीक्षण के लिए लखनऊ स्थित लैब भेजा। जांच में नमूना फेल होने की रिपोर्ट आई। जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने परिवाद दायर कराया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन कर आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।