बाल शिक्षा अधिकार के तहत प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों को स्कूल के अतिरिक्त किसी कार्यालय से संबद्ध नहीं किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव राजप्रताप सिंह ने शिक्षा निदेशक, सचिव बेसिक शिक्षा आदि को पत्र भेजकर इसके निर्देश दिए हैं।
पत्र में कहा गया है कि संज्ञान में आया है कि परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों को तैनाती वाले स्कूल के अतिरिक्त अन्य गैर शैक्षिक कार्याें में लगाया जा रहा है। इससे शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है। शैक्षिक गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। पत्र में परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम एवं राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी नियमावली 2011 में दी गई व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य किसी गैर शैक्षिक कार्यों के लिए संबद्ध न करने के निर्देश दिए गए हैं। पत्र की प्रतिलिपि परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान, सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक के साथ-साथ प्रदेश के जिलाधिकारियों को भेजी गई है।