खाद्य विभाग की टीम ने 2008 में न्यूरिया में पकड़ा था मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
पीलीभीत। सरसों का मिलावटी तेल बेचने वाले स्पेलर स्वामी को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार यादव ने दोषी पाते हुए दो वर्ष की सजा से दंडित किया है। साथ ही तीन हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
खाद्य निरीक्षक विजेंद्र कुमार ने न्यायालय में परिवाद दाखिल कर कहा कि 10 अप्रैल 2008 की उनकी टीम ने उपजिलाधिकारी सदर डीपी श्रीवास्तव के साथ न्यूरिया में अबरार उर्फ अशफाक के स्पेलर का निरीक्षण किया था। मिलावट का शक होने पर फार्म 16 भरकर 600 ग्राम सरसों का तेल खरीद कर तीन शीशियों मे नमूना सील कर जांच के लिए भेजा गया। इस दौरान अबरार खाद्य पदार्थ क्रय विक्रय का लाइसेंस भी नहीं दिखा पाया। जांच रिपोर्ट में तेल में मिलावट मिली। न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अबरार उर्फ अशफाक को दोषी पाते हुए दो वर्ष की कैद की सजा व जुर्माने से दंडित किया है।