पीलीभीत। शहर के नकटादाना चौराहे पर नगर पालिका के ईओ आवास में संचालित सपा कार्यालय को खाली कराने के मामले में सपाइयों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिल सकी है। हाईकोर्ट ने दायर याचिका को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिका कर्ता इस मामले में पहले से ही सिविल कोर्ट में जा चुके हैं। ऐसे में समानांतर कार्रवाई की अनुमति नहीं दी जा सकती। कहा की यदि दीवानी अदालत में पार्टी की याचिका पर विचार नहीं किया जाता तो ऐसी स्थिति में वह संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए हाईकोर्ट आ सकता है।
बता दें कि वर्ष 2005 से ईओ आवास में संचालित सपा जिला कार्यालय को नगर पालिका के ईओ की ओर से नोटिस जारी करने के बाद 18 जून को खाली कराने के प्रयास किए गए। नगर पालिका की ओर से कार्यालय के बाहर अपना ताला लगा दिया गया। इसके बाद सपा की ओर से जिला सिविल जल के कोर्ट में वाद दायर की गई थी। संवाद