पीलीभीत। फफूंदी और कीड़े लगे काजू बेचने के आरोप में पीलीभीत के अमरिया कस्बे के एक दुकानदार मदनलाल को छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुंदर पाल ने मदनलाल पर पांच लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अर्थ दंड अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह मामला 31 जुलाई 2020 का है। उस दिन खाद्य निरीक्षक ने अमरिया स्थित मैसर्स मदनलाल ट्रेडर्स का निरीक्षण किया था। दुकान के मालिक मदनलाल वहां मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में बिक्री के लिए रखे सीलबंद काजू के पैकेट से नमूना लिया गया। इस नमूने को जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला भेजा गया। प्रयोगशाला की 9 सितंबर 2020 की रिपोर्ट में काजू के पैकेट मिथ्या छाप, अवमानक और असुरक्षित पाए गए।
रिपोर्ट के अनुसार, काजू के पैकेट में फफूंदी लगी थी। इसके अलावा, काजू में मृत और जीवित कीट भी पाए गए थे। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार किया। विक्रेता मदनलाल को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई गई। न्यायालय ने अपने आदेश में खाद्य सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। अदालत ने कहा कि काजू जैसी खाद्य वस्तुएं सीधे मानव उपभोग में आती हैं। अवमानक और असुरक्षित खाद्य वस्तुओं का उपयोग मानव स्वास्थ्य को गंभीर हानि पहुंचाता है। ऐसी वस्तुएं मानव जीवन को संकट में डाल सकती हैं। संवाद
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