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लॉकडाउन में महंगी खाद्य सामग्री बेचने वाले दो दुकानदार पर चार्जशीट की अनुमति

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पीलीभीत। लॉकडाउन के दौरान प्रशासन द्वारा तय की गई कीमत से अधिक दाम में खाद्य पदार्थ बेचते हुए पकड़े गए दो दुकानदारों की मुश्किल कम नहीं हो रहीं। डीएम ने मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामले में चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दे दी है।
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कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को लॉकडाउन घोषित किया था। तभी खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी भी शुरू कर दी गई थी। कई दुकानदार प्रशासन की ओर से तय की गई कीमत से अधिक में दाल, चावल, आटा आदि बेचने लगे थे। 19 अप्रैल को एफएसडीए के अभिहीत अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने पूर्ति निरीक्षक वीर सिंह के साथ आवास विकास कॉलोनी के फेयर डील मार्ट पर छापा मारा था। वहां कीमत से अधिक पर खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे थे। उसी दिन कोतवाली में मार्ट संचालक मोहल्ला कुंवरगढ़ निवासी सतीश चंद्र पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसी दिन महिला थाना के सामने स्थित बांके बिहारी मनी सेवर नामक मिनी मार्ट में भी अधिक दाम पर खाद्य पदार्थ की बिक्री पकड़ी गई थी। दुकानदार मोहल्ला खुशीमल निवासी आकाश दरवानी पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी। डीएम ने इन दोनों मामलों में एसपी को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दी है।
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