पीलीभीत। कांवड़ यात्रा, रक्षा बंधन, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी, बारावफात, चेहल्लुम व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए जिले में धारा 163 लागू की गई है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, बंदूक, रिवाल्वर, तलवार जैसे धारदार हथियार लेकर नहीं चल सकेगा। यह धारा 12 सितंबर तक प्रभावी रहेगी। संवाद