पीलीभीत। लॉकडाउन के दौरान कारखानों, दुकानों, होटल-रेस्टोरेंट आदि प्रतिष्ठान में काम करने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों को बिना अवकाश कटौती मार्च का वेतन न देने वाले प्रतिष्ठान संचालकों पर विधिक कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन ने प्रतिष्ठान संचालकों को वेतन देने के बाद सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
कोविड-19 के संक्रमण को लेकर एक महीना पूरा हो चुका है। लॉकडाउन के चलते 22 मार्च से कारखाने, दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, ईंट भट्ठे, शैक्षिक संस्थान, मेगामार्ट आदि बंद हो गए थे। इन प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारी और श्रमिक घर बैठ गए, उनके सामने रोजी रोटी का संकट गहराने लगा। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने इन सभी प्रतिष्ठानों पर काम करने वाले कर्मचारियों को बिना अवकाश कटौती मार्च का वेतन देने के निर्देश प्रतिष्ठान संचालकों दिए थे। संज्ञान में आया है कि कुछ प्रतिष्ठान संचालक श्रमिकों को वेतन नहीं दे रहे हैं। जिला प्रशासन ने प्रतिष्ठान संचालकों से सभी कर्मचारियों और श्रमिकों को मार्च का वेतन अनिवार्य रूप से देने के निर्देश दिए हैं। वेतन न देने की शिकायत मिलने पर प्रतिष्ठान संचालक के खिलाफ विधिक कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। जिला प्रशासन ने इन प्रतिष्ठान संचालकों को वेतन भुगतान की सूचना एडीएम कार्यालय की ईमेल आईडी leopbt@gmail.com पर उपलब्ध करने के निर्देश दिए हैं।
घर बैठे पा सकते हैं आपदा राहत योजना का लाभ
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में सभी पंजीकृत और नवीनीकृत श्रमिक आपदा राहत योजना का लाभ घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए श्रमिक अपने मोबाइल फोन से प्ले स्टोर में जाकर यूपीबीओसीडब्ल्यू एप इंस्टाल कर अपना खाता स्वयं अपडेट कर योजना का लाभ प्राप्त सकते हैं। इसके अलावा पंजीकृत श्रमिक अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक और श्रमिक पहचान पत्र अपने ग्राम विकास अधिकारी, रोजगार सेवक, ग्राम प्रधान के माध्यम तथा श्रम विभाग द्वारा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर 9837380576, 9045107248, 7017997267 पर मेसेज करें ताकि संबंधित श्रमिक का विवरण बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके।
ईंट भट्ठे, कारखाना समेत अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों को मार्च का वेतन देने के निर्देश दिए हैं। वेतन न देने वाले प्रतिष्ठान संचालकों पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। - अतुल सिंह, एडीएम, वित्त एवं राजस्व