पीलीभीत। जांच में सफोला गोल्ड ब्रांड ऑयल का नमूना फेल होने पर दायर वाद का निस्तारण करते हुए एडीएम वित्त एवं राजस्व न्यायालय ने विक्रेता और एक अन्य (डिस्ट्रीब्यूटर) पर 1.50 लाख व निर्माता पर 3.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। धनराशि एक माह में जमा न करने पर तहसील से आरसी जारी कर वसूली की बात कही है।
खाद्य सुरक्षा टीम ने अगस्त 2024 में शहर के मोहल्ला तखान में मै. हीरा इंटरप्राइजेज का निरीक्षण किया। प्रतिष्ठान से सफोला गोल्ड ब्रांड रिफायंड तेल का नमूना लिया गया। जांच में नमूना अधोमानक पाया गया। इस पर खाद्य विभाग की ओर से एडीएम न्यायालय में वाद दायर किया गया। एडीएम वित्त एवं राजस्व ऋतु पूनिया ने वाद का निस्तारण करते हुए विक्रेता विभोर सरीन पर 50 हजार, वितरक अभय अरुण दानी निवासी नागपुर-महाराष्ट्र पर एक लाख और लुधियाना के इशांत गोयल पर 3.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस तरह कुल पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।