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आरटीई: 1392 आवेदन निरस्त, लॉटरी सिस्टम से 1001 को मिला प्रवेश

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16 फरवरी तक लिए आवेदन, एक दिन में पूरी कर ली प्रक्रिया, द्वितीय चरण 21 फरवरी से व तृतीय चरण 12 मार्च से है प्रस्तावित
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पीलीभीत। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के अंतर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा एक व पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश दिलाने के लिए बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय में लॉटरी प्रक्रिया संपन्न कराई गई।
लॉटरी सीडीओ राजेंद्र कुमार श्रीवास और बीएसए रोशनी सिंह की मौजूदगी में निकाली गई। इसमें 1001 बच्चों को प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की गई। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से कुल 3202 आवेदन प्राप्त हुए थे। जांच के बाद 1810 आवेदन सही पाए गए, जिन्हें लॉटरी प्रणाली में शामिल किया गया, जबकि 1392 निरस्त कर दिए गए। लॉटरी के माध्यम से 1001 बच्चों का चयन कर उन्हें निजी/ कॉन्वेंट स्कूलों में शैक्षिक सत्र 2026–27 में प्रवेश दिए जाने की प्रक्रिया पूरी की गई। शेष आवेदन मानकों के अनुरूप न होने के कारण निरस्त कर दिए गए, जिनमें अन्य वार्ड व अन्य ग्राम पंचायत से आवेदन किए जाने जैसे कारण प्रमुख रहे।
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राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ के निर्देश के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया तीन चरणों में निर्धारित की गई है। प्रथम चरण में 2 फरवरी से 16 फरवरी 2026 तक आवेदन लिए गए थे, जिनकी लॉटरी बुधवार को कराई गई। द्वितीय चरण 21 फरवरी से 7 मार्च 2026 व तृतीय चरण 12 मार्च से 25 मार्च 2026 तक प्रस्तावित है। लॉटरी प्रक्रिया के दौरान जिला समन्वयक राकेश पटेल एवं पवन अग्रवाल भी उपस्थित रहे। बीएसए ने बताया कि आगामी चरणों की लॉटरी शासन द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार कराई जाएगी और अर्ह बच्चों को समय से प्रवेश दिलाया जाएगा। संवाद
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