पीलीभीत। दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट नंबर एक की अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) गीता सिंह ने एक लाख रुपये जुर्माना सहित 14 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि जमा होने पर पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है।
थाना बिलसंडा क्षेत्र के गांव की विवाहिता ने तहरीर दी कि उसकी नाबालिग पुत्री दो फरवरी 2021 को शौच के लिए खेत पर गई थीं। रामलखन ने उसे अकेला देखकर पकड़ लिया। शोर पर गांव के लोग पहुंच गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाह न्यायालय में पेश किए गए। वहीं आरोपी ने निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई कर एवं पत्रावली का अवलोकन करने के बाद राम लखन को दोषी पाते हुए दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार शर्मा ने की।