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Pilibhit News: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास, जुर्माना

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पीलीभीत। तालाब पर लकड़ी बीनने गई किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश गीता सिंह ने बृहस्पतिवार को एक लाख पांच हजार रुपये जुर्माना समेत 20 साल के कारावास की सजा सुनाई।
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थाना माधोटांडा क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 23 नवंबर 2023 को उसकी 14 वर्षीय पुत्री गांव की दो अन्य लड़कियों के साथ तालाब के पास लकड़ियां बीनने गई थी। वहां मौजूद गांव के डीमपाल पुत्र हरद्वारी लाल ने अन्य दोनों लड़कियों को वहां से भगा दिया। उसकी पुत्री को वहीं रोक कर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। विवेचना में आरोपी को दोषी पाते हुए पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) ने पीड़िता की ओर से मजबूती से पक्ष रखा। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। संवाद
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