शासन ने एक अप्रैल से प्रभावी किया जाएगा नियम
पीलीभीत। सड़कों पर दौड़ रहे निजी वाहनों में भी पैनिक बटन को लगाया जाना अनिवार्य होगा। इसको लेकर शासन से पूर्व में ही आदेश जारी हो चुका है, लेकिन अब एक अप्रैल से इसे प्रभावी किया जाएगा, जिससे महिलाएं निजी वाहनों में सुरक्षित सफर कर सके।
महिलाओं की सुरक्षा को लेकर शासन स्तर से लगातार जोर दिया जा रहा है। ऐसे में सरकारी वाहनों के साथ ही निजी वाहनों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर रोडवेज बसों में पैनिक बटन लगाए जाने के निर्देश जारी किए गए थे। इससे समस्या होने पर वह इस बटन का प्रयोग कर अपनी समस्या को बता सके। इसको लेकर पूर्व में निर्देश जारी हुआ था कि निजी वाहनों में भी पैनिक बटन लगाया जाना अनिवार्य होगा। इसके बाद से अफसरों की ओर से निर्देश भी जारी किए गए। बावजूद निज वाहनों में अभी तक पैनिक बटन को नहीं लगवाया गया।
अब इस नियम को प्रभावी करने के लिए एक बार फिर अफसरों की ओर से निर्देश जारी किया गया। एक अप्रैल जिले के सभी निजी वाहन जिनमें यात्रियों को सफर कराया जाता है। इन वाहनों में पैनिक बटन को लगाए जाने को लेकर जोर दिया जाएगा। जिससे महिलाएं इन वाहनों में सुरक्षित सफर कर सके।
एआरटीओ वीरेंद्र सिंह ने बताया कि पैनिक बटन लगाए जाने को लेकर पूर्व से ही निर्देश जारी किया गया है। अब इस नियम को प्रभावी किया जाएगा। इससे निजी वाहनों में महिलाओं को सुरक्षित सफर कराया जा सकेगा। संवाद