पीलीभीत। जनपद के व्यापारियों, उद्यमियों और शिक्षण संस्थान संचालकों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश शासन के नए निर्देशों के तहत अब अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र (फायर एनओसी) की प्रक्रिया में अधिकृत निजी एजेंसियों को भी शामिल किया जा रहा है।
इससे अब प्रतिष्ठानों, बहुमंजिला इमारतों और औद्योगिक इकाइयों को एनओसी के लिए सरकारी अग्निशमन विभाग के लंबे चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
अब तक फायर एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया जटिल मानी जाती थी। आवेदन के बाद निरीक्षण और कागजी औपचारिकताओं में महीनों लग जाते थे, जिससे कई परियोजनाएं लंबित रहती थीं। शासन का मानना है कि निजी एजेंसियों की भागीदारी से निरीक्षण कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा होगा।
निजी एजेंसियां वर्ष में दो बार निरीक्षण करेंगी और सुरक्षा मानकों की तकनीकी जांच कर रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराएंगी। सीएफओ अनुराग सिंह ने बताया कि केवल शासन से पंजीकृत और मानकों पर खरी उतरने वाली एजेंसियों को ही यह अधिकार मिलेगा। किसी भी लापरवाही पर एजेंसी का लाइसेंस रद कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।