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पीलीभीत : प्रेशर पंप से किशोर के पेट में हवा भर जान लेने वाले हत्यारे को 10 साल कैद

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पीलीभीत। प्रेशर पंप से पेट में हवा भरकर किशोर की जाने लेने वाले दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश अनु सक्सेना ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने आरोपी दो नाबालिगों की फाइल अलग कर ली है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना पूरनपुर के ग्राम खमरिया पट्टी निवासी घनश्याम ने चार मार्च 2021 को तहरीर देकर बताया था कि उसका 16 वर्षीय पुत्र कुंवरसेन हरसिंगपुर स्थित एक चावल मिल में मजदूरी करने गया था। उसी मिल में गांव का कमलेश कुमार और अन्य दो नाबालिग भी मजदूरी करते थे। आरोप था कि कमलेश कुमार ने उसके पुत्र कुंवरसेन को पकड़ लिया और दोनों नाबालिग ने प्रेशर मशीन से उसके प्राइवेट पार्ट से पेट में हवा भर दी। बरेली में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पत्रावली का अवलोकन करने, गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कमलेश पर दोष सिद्ध होना पाते हुए सजा सुनाई।
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