पीलीभीत। संपत्ति पंजीकरण के लिए अब पैनकार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। शासन से जारी आदेश के बाद अफसरों ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। अब तक दस लाख से अधिक संपत्ति की खरीद पर पक्षकार को पैनकार्ड देना होता था।
संपत्ति रजिस्ट्री कार्य को पारदर्शिता के साथ कराए जाने के लिए शासन स्तर से लगातार पहल की जा रही है। नियमों में बदलाव कर उनमें बारीकियों का ध्यान दिया जा रहा है। अब तक 10 लाख से अधिक रुपये की संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर पक्षकार को पैनकार्ड देना होता था। मगर अब इसमें संशोधन किया गया है। अब एक लाख की संपत्ति खरीदने पर भी पक्षकार को पैनकार्ड देना होगा। महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने इसको लेकर उपनिबंधक कार्यालय को पत्र जारी किया है।
इसमें कहा गया है कि संपत्ति पंजीकरण में लेन-देन में वित्तीय अपराध व राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अब संपत्ति खरीदने वाले सभी पक्षकारों को पैन कार्ड देना होगा। ऐसा न किए जाने पर उनकी रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। शासन से जारी हुए आदेश के बाद अफसरों ने इस प्रक्रिया को लागू कर दिया है। एआईजी स्टांप सतीश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि शासन से इसको लेकर आदेश जारी हो गया है। इस प्रक्रिया को लागू कर दिया गया है। संवाद