पीलीभीत। न्यायालय में उपस्थित न होने पर अलीगढ़ के उप कृषि निदेशक यशराज सिंह का वेतन रोकने का आदेश जारी किया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार यादव ने अलीगढ़ के कोषाधिकारी को इस बाबत पत्र भेजा है।
न्यायालय से जारी आदेश में कहा गया कि वाद सं. 3395/10 राज्य बनाम जितेंद्र कुमार अंतर्गत धारा 3/7 ईसी एक्ट, थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत साक्ष्य के स्तर पर लंबित है, लेकिन अभियोजन साक्षी यशराज सिंह उप कृषि निदेशक अलीगढ़ आदेश के बावजूद उपस्थित नहीं हुए। उक्त वाद प्राचीनतम वाद है।
माननीय उच्च न्यायालय ने प्राचीनतम वादों को अतिशीघ्र निस्तारित करने के लिए निर्देशित किया है। ऐसे में साक्षी उप कृषि निदेशक यशराज सिंह का वेतन न्यायालय में साक्ष्य अंकित किए जाने के लिए उपस्थित होने के बाद ही आहरित किया जाए। साथ ही कृत कार्रवाई से न्यायालय को अवगत कराया जाए। सुनवाई के लिए अग्रिम तिथि 14 सितंबर 2023 नियत की गई है।