फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Pilibhit News: बकाया जमा किए बिना कनेक्शन जोड़ने पर एक साल की सजा

Tue, 27 May 2025 12:42 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
विज्ञापन
विज्ञापन
पीलीभीत। विद्युत बिल की बकाया जमा न होने पर भी विच्छेदित कनेक्शन को जोड़ कर बिजली उपभोग के मामले में विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) अनु सक्सेना ने आरोपी को एक वर्ष की सजा सुनाई है। दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।बीसलपुर विद्युत डिवीजन के अवर अभियंता राजेंद्र कुमार क्षेत्र के गांव अकबराबाद, विचपुरी, ईंटगांव व धनगवां में पूर्व में विद्युत बकाया बिल जमा न होने पर विच्छेदित किए गए कनेक्शन की जांच करने 13 मार्च 2015 को स्टाफ के साथ गए थे। चेकिंग के दौरान धनगवां के मलखान सिंह का कनेक्शन बिना बकाया जमा किए जोड़कर बिजली उपयोग करते पाया गया। अवर अभियंता राजेंद्र कुमार ने तहरीर देकर थाना बिलसंडा में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना कर मलखान सिंह के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान विद्युत विभाग के अधिवक्ता मुर्तजा अली ने पैरवी कर कई गवाह पेश किए। आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद मलखान सिंह को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें