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नया कानून : बिलसंडा में दर्ज हुआ जिले का मुकदमा

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पीलीभीत। देश में एक जुलाई से लागू हुए नए कानूनों के तहत जिले में दो एफआईआर दर्ज की गईं। इसमें पहली एफआईआर बिलसंडा और दूसरी देर शाम गजरौला थाने में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में दर्ज की गई। जबकि पुराने कानून में बदलाव होने से पूर्व रविवार रात 12 बजे तक जिले के थानों में 13 एफआईआर दर्ज की गईं।
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नए कानून के लागू होने से धाराओं में भी परिवर्तन हो गया है। कई संगीन धाराओं में सजा और जुर्माने का प्रावधान बढ़ाया गया है। सोमवार को पहले दिन दोपहर बाद बिलसंडा थाने में दर्ज रिपोर्ट में गांव खुठराया निवासी मनोज कुमारी ने बताया कि उसके खेत पर धान की फसल लगी थी। आरोप है कि लालाराम ने खेत से ट्रैक्टर निकाल दिया। जिससे काफी फसल नष्ट हो गई। शिकायत करने घर पहुंचने पर लालाराम, सुनील व राजीव ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। वह घायल हो गई।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2),352, 351(2), 351(3) के तहत आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। वहीं देर शाम गजरौला में दर्ज रिपोर्ट में एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने एक युवक पर उसकी पुत्री को भगा ले जाने का आरोप लगाया। पुलिस ने नए कानून के तहत धारा 87 में रिपोर्ट दर्ज कर ली। वहीं आखिरी दिन पुराने कानून के तहत शहर कोतवाली और सुनगढ़ी में तीन-तीन, मझोला, जहानाबाद, बीसलपुर, बरखेड़ा में एक-एक, पूरनपुर में दो और माधोटांडा में एक रिपोर्ट दर्ज की गई।
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धाराओं को जानें
धारा 115(2)- झगड़ा करना या चोट पहुंचाना, 352 - गाली-गलौज करना, 351(2) - जान से मारने की धमकी, 351(3)- नुकसान पहुंचाना, 87-युवती को बहकाना
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