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विधायक के मुकदमा  वापसी का आदेश

Mon, 21 Mar 2016 11:37 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पीलीभीत
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बीसलपुर से भाजपा विधायक रामसरन वर्मा और उनके साथियों पर चल रहे राजनैतिक मुकदमों की वापसी का आदेश सरकार ने कर दिया है। राज्यपाल के अनुमोदन के बाद शासनादेश पहुंचते ही सरकारी पक्ष ने कोर्ट में अर्जी देकर कानूनी कार्रवाई समाप्त करने की याचना की है।
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विधायक रामसरन वर्मा और उनके साथियों पर राजनैतिक आंदोलनों के दौरान बीते डेढ़ दशक में कई मुकदमे दर्ज हुए। वर्ष 2001 में बीसलपुर कोतवाली पुलिस ने उन पर तहसील दिवस के दौरान अधिकारियों का घेराव करने और शाम को सड़क जाम कर प्रदर्शन करने के दो मामले दर्ज किए। इस मामले में वली उल्ला, हरीशंकर, नरेश चंद्र, रामसहाय, जफरुद्दीन, हेतराम, इरशाद खां, घनश्याम, तोताराम, राकेश, रेहान खां आदि आरोपी हैं। वर्ष 2011 में बगैर अनुमति सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर मशाल जुलूस निकालने का मुकदमा भी उन पर दर्ज हुआ। इस मामले में अनूप गुप्ता, शिवेंद्र शुक्ला, नवनीत समाधिया, रामकुमार अग्रवाल, शरदपाल सिंह, अशोक दीक्षित आदि आरोपी हैं। वर्ष 2010 में मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने का मुकदमा उन पर दर्ज हुआ। वर्ष 2008 में एक मूर्ति खंडित होने के विरोध में जुलूस निकालने पर भी उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। प्रदेश में सपा सरकार बनने के बाद 2012 में नेताओं पर दर्ज राजनैतिक मुकदमे वापस होने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। उसी समय जिला प्रशासन ने मुकदमा वापसी संबंधी आख्या शासन को भेजी थी। राज्यपाल की अनुमति के बाद सरकार ने विधायक और उनके साथियों पर चल रहे मुकदमे वापस लेने का आदेश जारी कर दिया। अभियोजन अधिकारी आरएस चौधरी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता धीरेंद्र मिश्र के अनुसार अभियोजन विभाग ने संबंधित कोर्ट में केस वापसी की अर्जी दे दी है।
कलराज, रियाज, पीतमराम
और वीके के केस भी वापस
पीलीभीत। सरकार ने केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र, राज्य मंत्री हाजी रियाज अहमद, पूरनपुर विधायक पीतमराम और पूर्व विधायक वीके गुप्ता के केस भी वापस लेने का आदेश दिया है। इससे पहले बीसलपुर के विधायक रहे अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू के केस भी वापस हो चुके हैं।
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बीसलपुर रोड के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर आंदोलन पर शहर विधायक एवं राज्य मंत्री हाजी रियाज अहमद, पूरनपुर विधायक पीतमराम, ललौरीखेड़ा के पूर्व ब्लाक प्रमुख सत्यपाल गंगवार आदि पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। कोर्ट में विचाराधीन इस केस की वापसी के लिए सरकार ने आदेश जारी किए। पिछले साल यह मुकदमा समाप्त हो गया। बसपा सरकार के दौरान बीसलपुर के विधायक और तत्कालीन मंत्री अनीस अहमद उर्फ फूलबाबू पर विचाराधीन मुकदमे भी सरकार ने वापस ले लिए थे। वर्ष 2009 में लोकसभा के दौरान केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने भाजपा के पूर्व शहर विधायक वीके गुप्ता के साथ कचहरी में बैठक की। उन पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ। सरकार ने इस केस को भी वापस लेने के आदेश दिए। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने कोर्ट में केस वापसी की अर्जी भी दी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता धीरेंद्र मिश्र के अनुसार अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण नियत तिथि पर यह केस वापस नहीं हो सका था। सुनवाई होते ही मामला समाप्त हो जाएगा।
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