जिला पूर्ति अधिकारी ने नगर पालिका परिषद कार्यालय में पालिका सदस्यों और कर्मचारियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम की जानकारी दी। कहा, सूची में शामिल होने से छूटे उपभोक्ता राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस दौरान कर्मचारियों को राशन कार्ड के प्रारूप भी उपभोक्ताओं के वितरण के लिए उपलब्ध कराए गए।
नगरपालिका परिषद के सभागार में चेयरमैन प्रभात जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में डीएसओ रमन मिश्र ने बताया कि 30 मार्च तक खाद्य सुरक्षा अधिनियम की कार्रवाई पूरी होनी है। इसके लिए उपभोक्ताओं की यूनिट बार ऑनलाइन फीडिंग कराकर एक सादे पेज पर राशन कार्ड का प्रारूप प्रिंट कराया गया है। इन प्रारूप को कर्मचारियों के माध्यम से उपभोक्ताओं में वितरित कराया जाएगा। साथ ही सभासदों को भी राशन उपभोक्ताओं की सूचियां उपलब्ध कराई गई हैं। राशन उपभोक्ता सूची में नाम देखकर अथवा प्रारूप राशन कार्ड देखकर उसमें हुई ऋुटियों को ऑनलाइन ठीक करा सकते हैं। यदि किसी का नाम सूची में शामिल होने से छूट गया है तो वह भी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा कानून लागू हो जाने के बाद शहरी क्षेत्र में राशन कार्ड पर अंतिम सदस्यों की संख्या के अनुसार राशन मिलेगा। इस प्रकार प्रति यूनिट 3.5 किलो गेहूं और 1.2 किलो चावल दिया जाएगा।