पीलीभीत। पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पास्को अधिनियम) गीता सिंह ने दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अमरिया थाना क्षेत्र के एक युवक ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 28 अप्रैल 2019 को सुबह 11 बजे उसकी पांच साल की बेटी चचेरे भाई के यहां खेलने गई थी। मौका पाकर मुजीब उसे उठाकर बाग में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बेटी के चीखने-चिल्लाने पर परिवार के लोग पहुंचे तो मुजीब भाग गया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना पूरी की और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद दोषी को सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार शर्मा ने की।