पीलीभीत। दो साल की बच्ची के साथ अश्लीलता करने के आरोपी आशीष को दोषी पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट त्रिभुवन नाथ पासवान ने 30 हजार रुपये जुर्माना सहित सात साल की सजा सुनाई।
अभियोजन के मुताबिक थाना गजरौला में एक महिला ने तहरीर देकर कहा कि उसका मायका थाना गजरौला क्षेत्र के एक गांव में है। वह अपने भतीजे की शादी में शामिल होने परिवार सहित मायके आई थी। 21 जून 2023 को रात में मंडप का कार्यक्रम चल रहा था। सभी लोग कार्यक्रम में व्यस्त थे। उसकी दो वर्षीय पुत्री घर के अंदर कमरे में सो रही थी। मंडप कार्यक्रम में टेंट लगाने के लिए ग्राम अमखेड़ा का आशीष आया था। आशीष कमरे में पहुंच कर उसकी पुत्री से छेड़खानी करने लगा। अचानक वह और उसकी भाभी मौके पर पहुंच गईं। उनको देखकर आशीष भाग गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। संवाद