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55 घंटे की सख्त पाबंदी के बीच बंद रहेगा बाजार, खुलेंगी सिर्फ दूध और दवा की दुकानें

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पीलीभीत। बेकाबू हो रही कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए अनलॉक-2 के बीच 10 जुलाई रात दस बजे से 13 जुलाई सुबह पांच बजे तक 55 घंटे की सक्त पाबंदियां लागू कर दी गईं। इसमें समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान, ऑफिस, गल्ला मंडी बंद रहेगी। दो दिन यानी कि 11 और 12 जुलाई को सिर्फ दूध और दवा की दुकानें ही खुलेंगी। अस्पतालों पर पाबंदी नहीं है। निर्माण इकाइयां भी लॉकडाउन के दायरे से बाहर रहेंगी।
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प्रदेश भर में कोरोना के 32 हजार से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। 862 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। इसके चलते राज्य सरकार ने इस महामारी से निपटने के लिए शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक अनलॉक के दौरान पाबंदियां बढ़ाने की घोषणा की है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार 55 घंटे के दौरान में बाजार और व्यापार से जुड़े प्रतिष्ठानों के अलावा शहरी और ग्रामीण हाट, गल्ला मंडी और कार्यालय बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाओं पर रोक नहीं होगी। इस अवधि में सभी बड़े निर्माण कार्य, बड़े पुल और सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन और निजी प्रोजेक्ट पर काम जारी रहेगा।
दूध-दवा की दुकानों समेत अस्पताल खुले रहेंगे
शासन की गाइडलाइन के मुताबिक सख्त पाबंदी के दौरान आवश्यक सेवाओं पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। दूध और दवा समेत समस्त आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी। अस्पताल और नर्सिंग होम भी खुले रहेंगे। इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर्स, स्वच्छता कर्मी और डोर-स्टेप डिलीवरी से जुड़े कर्मियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
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रोडवेज बसों का संचालन भी रहेगा बंद
आप 11 और 12 जुलाई को रोडवेज बस से सफर तय करने की सोच रहे हैं तो अपना प्लान बदलना होगा। संपूर्ण लॉकडाउन के 55 घंटे में प्रदेश के भीतर परिवहन निगम की सभी बसों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा।
माल वाहक वाहनों पर प्रतिबंध नहीं
लॉकडाउन के दौरान मालवाहक वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर परिवहन सेवा जारी रहेगी। राष्ट्रीय और राज्य मार्ग के किनारे के पेट्रोलपंप और ढाबा पूर्ववत खुलें रहेंगे।
सफाई और पेयजल दफ्तर खुलेंगे
11 और 12 जुलाई को सफाई एवं स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए वृहद अभियान चलाया जाएगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी, कर्मचारी प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे और इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे।
स्क्रीनिंग और सर्विलांस अभियान रहेगा जारी
स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 और संचारी रोग सर्विलांस टीमों के माध्यम से व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग और सर्विलांस अभियान यथावत चलता रहेगा। इससे संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे। इसमें शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने जाने की छूट रहेगी।
ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे
ग्रामीण क्षेत्र के औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे। मगर, उसमें सामाजिक दूरी एवं अन्य स्वास्थ संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में निरंतर चालू रहने वालें औद्योगिक कारखानों को छोड़कर शेष सब बंद रहेगा।
कोरोना और संचारी रोग के संक्रमण को रोकने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। शासनादेश में उल्लेखित सभी प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया गया है। पहले से तैनात नोडल अधिकारियों को इस बारे में निर्देशित किया जा चुका है। लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। - वैभव श्रीवास्तव, डीएम
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