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Pilibhit News: युवक की हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास

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2017 में घर से ले जाकर गोली मारकर कर दी थी युवक की हत्या
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संवाद न्यूज एजेंसी
पीलीभीत। छह वर्ष पूर्व सुनगढ़ी क्षेत्र में युवक को घर से बुलाकर हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश छांगुरराम ने दोषी पाते हुए दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
ग्राम मुड़िया रामकिशन के देवेंद्र कुमार ने थाना सुनगढ़ी में दर्ज कराई रिपोर्ट मे कहा कि उसके भाई रामप्रकाश को 21 जून 2017 को शाम सात बजे गांव का भगवंत पुत्र प्रेमराज बुलाकर पीलीभीत ले गया। उसका भाई रात्रि 8:30 बजे घर वापस आया। इसी दौरान अनोखे पुत्र हुकुम सिंह, भगवंत पुत्र प्रेमराज वहां पहुंचे और भाई को बुलाकर फिर ले गए। गांव के उत्तर में खलियान में गोली मारकर भगवंत की हत्या कर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में भगवंत व अनोखे को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के कई गवाह पेश किए। वहीं आरोपियों ने निर्दोष होना बताया ।
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न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अनोखे व भगवंत को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) विमल कुमार वर्मा ने की।
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