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कोरोना से बचाव : मुवक्किलों को कचहरी न आने की सलाह

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पीलीभीत। कोरोना से बचाव को हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला जज महताब अहमद ने नियमित तारीख वाले मुवक्किलों को कचहरी न आने की सलाह दी है। अदालतों ने 20 और 21 मार्च को सुने जाने वालों मुकदमों में नई तारीखें तय कर दी हैं।
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हाईकोर्ट ने 21 मार्च तक अदालतों को जनरल तारीखें देने को कहा है। इसी वजह से अदालतों ने अगले दो दिनों में सुनवाई के लिए आने वाले मुकदमों की नई तारीखें तय कर दी है। जिला जज की अदालत में 20 मार्च को नियत मुकदमों की अगली तारीख नौ अप्रैल तय की है। 21 मार्च को नियत मुकदमों की तारीख 10 अप्रैल लगा दी गई है। इसके अलावा विभिन्न कोर्ट में इन दो दिनों में होने वाली सुनवाई के लिए संबंधित जजों ने अलग-अलग नई तारीखें तय की है। कुछ अदालतों से 29 अप्रैल तक भी तारीख लगी है।
जिला जज महताब अहमद और नोडल अधिकारी स्पेशल जज अभिषेक पांडेय ने मुवक्किलों से अपेक्षा की है कि वे अनावश्यक कचहरी न आएं, अपने घर पर रहें। उनकी सुविधा के लिए 21 मार्च तक के मुकदमों में तारीखें लगा दी गई हैं। मुवक्किल अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से भी तारीखें पता कर सकते हैं। अधिवक्ताओं से भी अपेक्षा की गई है कि वे वादकारियों को बेवजह कचहरी आने से रोकें और स्वयं भी अपने मामलों की पैरवी के बाद घर ही जाएं।
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