पीलीभीत। कोरोना वायरस की दहशत के चलते हाईकोर्ट के आदेश पर अदालतों में अब केवल जमानत अर्जी की सुनवाई ही हो रही है। मुकदमों की सुनवाई ठप हो गई है। मुकदमों में गवाह भी नहीं लिखे जा रहे हैं। अर्जेंट मामलों को छोड़कर वादकारियों को कचहरी आने की जरूरत नहीं है।
हाईकोर्ट के आदेश पर अदालतों में नियत मुकदमों में सामान्य तारीखें लगाई जा रहीं हैं। जिन मुकदमों के मुलजिम अदालत नहीं आ रहे हैं, उनके खिलाफ वारंट जारी नहीं हो रहे हैं। अदालतों में केवल जमानत संबंधी कामकाज हो रहा है। नियमित मामलों की सुनवाई कोरोना वायरस से बचाव के कारण नहीं हो रही है। इधर कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिला जज मेहताब अहमद के निर्देश पर नोडल अधिकारी स्पेशल जज अभिषेक कुमार पांडे की देखरेख में अदालतों में सफाई का कार्य चल रहा है। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों ने अधिकारियों, अधिवक्ताओं और न्यायिक कर्मचारियों को कोरोना से बचाव के उपाय भी बताए। जिला न्यायाधीश महताब अहमद ने कहा है कि नियमित मामलों की सुनवाई के लिए नागरिकों को कचहरी आने की जरूरत नहीं है। उनके मुकदमों में जनरल डेट पड़ेगी। अदालत न आने वाले किसी भी वादकारी के खिलाफ कोई भी विपरीत आदेश पारित नहीं किया जाएगा।
वकील 21 तक रहेगें न्यायिक कार्यो से विरत
बीसलपुर। कोरोना वायरस अलर्ट के चलते तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ता 21 मार्च तक न्यायिक कार्यो से विरगत रहेगें। बुधवार को तहसील परिसर में हुई बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश चंद्र मिश्रा और संचालन महासचिवसूरज प्रकाश गुप्ता ने किया। अमित मिश्रा, राजेश मिश्रा, हरीओम मिश्रा, मोहम्मद आरिफ, वीरेंद्र पाल, आमोद कुमार, बीना गुप्ता, अनिल शर्मा, सुमनेंद्र कुमार आदि अधिवक्ता मौजूद थे। निर्णय की लिखित सूचना दसमस्त स्थानीय न्यायालयों को भेजी गई। संवाद