पीलीभीत। जांच रिपोर्ट में सिंघाड़े का आटा असुरक्षित पाए जाने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुंदर पाल ने दुकानदार को 50 हजार रुपये जुर्माना समेत छह माह के कारावास की सजा सुनाई है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह ने न्यायालय में दायर कराए गए परिवाद में कहा कि अभिहीत अधिकारी शशांक त्रिपाठी के निर्देशन में 19 अक्तूबर 2020 को शहर के मोहल्ला खुशीमल निवासी आकाश दरयानी पुत्र अशोक कुमार के यशवंतरी मंदिर रोड स्थित प्रतिष्ठान बांके बिहारी मनी सेवर पर टीम ने छापा मारकर खाद्य पदार्थों का अवलोकन किया। सिंघाड़े का आटा खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप न होने का शक होने पर उसका सेंपल लेकर खाद्य विश्लेषण लैब लखनऊ भेजा गया। जांच में नमूना असुरक्षित पाया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पत्रावली का अवलोकन एवं दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी दुकानदार को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। संवाद