हाईकोर्ट इलाहाबाद ने डीएम को आदेश दिया है कि वह तालाब पर कब्जे के मामले में दो माह में समुचित कार्रवाई करें।
गांव भूड़ा मगरासा निवासी नत्थूलाल शर्मा ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। इसमें गांव पकड़िया नौगवां में एक तालाब पर अवैध कब्जे के बाबत शिकायत की। हाईकोर्ट ने याची को चार मई 2015 को आदेश दिया था कि वह आदेश की पक्की नकल के साथ अधिकारियों से संपर्क करें और अधिकारी मामले की जांच कराकर सरकारी तालाब के बाबत विधिक कार्रवाई करें।
नत्थूलाल ने हाईकोर्ट में पुन: याचिका की और कहा कि डीएम ने इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया है। जबकि वह रजिस्ट्रर्ड डाक से 16 मई व 10 जुलाई को आदेश भेज चुके हैं। 14 मई को खुद भी डीएम से मिल चुके हैं। हाईकोर्ट ने 12 अक्तूबर को पुन: डीएम को आदेश दिया है कि दो माह के अंदर हाईकोर्ट के पूर्व पारित आदेश के क्रम में कार्रवाई की जाए।