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गैंगस्टर के मामले में 11 साल में भी नहीं आया गवाह

Fri, 10 Jul 2015 11:17 PM IST
Pilibhit
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विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट सत्यप्रकाश की अदालत में गैंगस्टर एक्ट के थाना माधोटांडा के 11 साल पुराने मामले में अभियोजन पक्ष की लचर कार्रवाई के चलते एक भी गवाह अदालत नहीं पहुंचा। कोर्ट ने डीएम को पत्र भेजकर अभियोजन की ढीली कार्रवाई से अवगत कराया है।
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थाना माधोटांडा पुलिस ने वर्ष 2004 मेें महेंद्र आदि पर अपराध संख्या 665/04 पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। इस केस में 11 बीत जाने के बाद भी अभियोजन पक्ष एक भी गवाह पेश नहीं कर सका है। आरोपी लगातार अदालत आ रहे हैं। कोर्ट ने गवाही की अंतिम तारीख 23 जुलाई लगाते हुए डीएम को पत्र भेजा है। गवाह न आने पर न्यायालय कानूनी परिधि में अग्रिम कार्रवाई करेगा। इसी कोर्ट में थाना बीसलपुर पुलिस ने वर्ष 2002 में बाबूराम आदि पर दर्ज 13 साल पुराने मामले में भी अभी तक सरकारी गवाही पूरी न होने पर नाराजगी व्यक्त की है। डीएम को पत्र भेजकर निर्देशित किया गया कि अभियोजन की पैरवी को सही कराने के लिए कार्रवाई करें। स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट सत्यप्रकाश ने वर्ष 2004 में थाना दियूरियां कलां पर चोखे लाल आदि पर गैंगस्टर के मामले में भी 11 साल में भी सरकारी गवाही पूरी न होने पर नाराजगी व्यक्त की है। अंतिम अवसर देते हुए इस केस में भी डीएम को पत्र भेजा गया है और इसमें भी 23 जुलाई की तारीख लगाई गई है। पीलीभीत जिले की पुलिस गैंगस्टर की कार्रवाई के बाद गवाह पेश करने में पूरी तरह असफल है। यह अदालत के पत्रों से साबित हो रहा है।
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