पीलीभीत। दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या करने के दोषी पति, सास व ससुर को विशेष न्यायाधीश त्वरित न्यायालय चंद्र मोहन मिश्र ने 10 साल की सजा सुनाई गई। प्रत्येक पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
बरेली के कस्बा नवाबगंज क्षेत्र के थाना क्योलड़िया के ग्राम बिहारीपुर अब्दुल रहमान निवासी तारा चंद्र ने थाना बरखेड़ा में तहरीर देकर बताया कि उसने अपनी पुत्री कमलेश कुमारी का विवाह 17 फरवरी 2018 को थाना बरखेड़ा के ग्राम आमडार निवासी गोपीकृष्ण पुत्र शिव कुमार के साथ किया था। विवाह में सभी घरेलू सामान दिया था। लेकिन, ससुराल पक्ष के लोग उससे संतुष्ट नहीं थे और विवाह के कुछ महीने बाद ही उसकी पुत्री को प्रताड़ित करने लगे।
50 हजार रुपये नकद और मोटर साइकिल की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर उसकी पुत्री को उसका पति मायके छोड़ गया। कुछ दिनों बाद उसका पुत्र अपनी बहन के ससुरालीजन को समझा-बुझाकर उसे उसकी ससुराल पहुंचा आया। 15 फरवरी 2020 को कमलेश कुमारी की हत्या कर दी और फरार हो गए।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों पर कार्रवाई की। विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने, गवाहों और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों पर दोष सिद्ध होना पाते हुए सजा सुनाई।