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Pilibhit News: दहेज हत्या के आरोपी पति व सास-ससुर साक्ष्य के अभाव में बरी

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पीलीभीत। दहेज के लिए पत्नी की हत्या में नामजद पति, सास व ससुर को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश महेशानंद झा ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। न्यायालय ने वादी को मिथ्या साक्ष्य देने पर उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
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अभियोजन के अनुसार वादी छत्रपाल ने थाना जहानाबाद में चार नवंबर 2024 को तहरीर देकर कहा कि उसकी पुत्री शशि गंगवार की शादी 27 फरवरी 2024 को थाना जहानाबाद के ग्राम कल्याणपुर चक्रतीर्थ निवासी प्रमोद कुमार के साथ हुई थी। शादी के बाद पति प्रमोद कुमार, सास मनी, जेठ शिवकुमार व सौरभ, देवर पंकज कुमार, ससुर बाबूराम, जेठानी प्रीति व सौरभ की पत्नी कम दहेज लाने का ताना देते हुए निदी, एलईडी व दो तोला सोने की चेन लाने का दबाव बनाने लगे। पुत्री ने गरीबी का वास्ता देकर असमर्थता जताई। सभी आरोपी आए दिन उसे प्रताड़ित करने लगे। इस वजह से पुत्री मायके आ गई। पुलिस में शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रिश्तेदारों के समझाने पर पुत्री को फिर से विदा कर दिया। दो नवंबर 2024 को आरोपियों ने मिलकर शशि गंगवार की हत्या कर दी।
घटना की सूचना प्रमोद कुमार के पड़ोसी ने दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में पति प्रमोद कुमार, सास मनी उर्फ धर्मवती व ससुर बाबूराम को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी सहित कई गवाह न्यायालय में पेश किए गए। अपर सत्र न्यायाधीश महेशानंद झा ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद तीनों आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। वादी मुकदमा पर न्यायालय में झूठे साक्ष्य देने पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। संवाद
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