धोखाधड़ी से कूटरचित और फर्जी आदेश बनाकर नगर पालिका परिषद पीलीभीत में अधिशासी अधिकारी के पद पर पति ताहिर को कार्यभार ग्रहण कराने की आरोपी नगर पालिका परिषद नवाबगंज की अध्यक्ष शहला ताहिर की जमानत अर्जी पर सेशन कोर्ट में 8 फरवरी को सुनवाई होगी। मंगलवार को सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह की अदालत में जमानत अर्जी सुनवाई के लिए लगी थी। सरकारी पक्ष ने शहला का आपराधिक इतिहास बताया। इस पर बचाव पक्ष ने बहस के लिए दो दिन का समय लिया है।
सीजेएम कोर्ट में विचाराधीन धोखाधड़ी के इस मामले में अदालत में हाजिर न होने पर कोर्ट ने 25 जून 2008 को शहला और ताहिर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। शहला ने 17 जनवरी को बरेली में शपथ ग्रहण की। उसके तुरंत बाद पुलिस ने अन्य मुकदमे में उन्हें जेल भेज दिया था। बरेली पुलिस ने 23 जनवरी को उन्हें पीलीभीत कोर्ट में पेश किया। जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। सोमवार को बरेली पुलिस ने उनको कोर्ट में पेश किया। उन्हें 19 फरवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। सीजेएम कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी लगाई गई, जहां मंगलवार को सुनवाई शुरू हुई। सरकारी पक्ष ने आपराधिक मुकदमे का हवाला दिया। इस पर बचाव पक्ष ने दो दिन का समय मांग लिया। जिस पर कोर्ट में सुनवाई के लिए 8 फरवरी 2018 की तारीख लगाई गई है।